कैबिनेट ने राज्य में गैर कृषिकारी (कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों तथा राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर) उपयोग के लिए भूजल के निकास पर जल मूल्य-प्रभार की दरें (जो तत्काल से लागू होगी) लागू किए जाने की मंजूरी दी है।
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