चंडीगढ़। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अधिकारों पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य एक आदर्श नियोक्ता है और वह अपने कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी बनाए रखकर उनका शोषण नहीं कर सकता।
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