Himachal latest news : प्रदेश कांग्रेस सरकार के इस फैसले से अब आम नागरिक इस विभाग से सीधे आरटीआई से जानकारी नहीं मांग पाएंगे. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी हुआ है. अधिसूचना के अनुसार, सूचना के अधिकार कानून, 2005 की धारा 24 (4) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल सरकार ने विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है.
हिमाचल सरकार ने विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है.
इस अधिसूचना के बाद अब आम नागरिक इस विभाग से सीधे आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे. हालांकि, कानून के प्रावधानों के अनुसार, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में सीमित जानकारी मांगी जा सकती है. मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह फैसला प्रशासनिक कारणों और संवेदनशील जांच प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
ये भी बताया
बताया ये भी गया है कि भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामलों की जांच के दौरान कई संवेदनशील जानकारियां होती हैं, आरटीआई के जरिए उन जानकारियों के सार्वजनिक होने से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, इसी वजह से विजिलेंस को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है. इस फैसले को लेकर अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही विपक्ष की ओर से अब तक कोई बयान आया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश राज्यपाल के निर्देश पर जारी हुआ है. इस आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्य सचिव, सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भेजी गई हैं.
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Priyanshu has more than 10 years of experience in journalism. Before News 18 (Network 18 Group), he had worked with Rajsthan Patrika and Amar Ujala. He has Studied Journalism from Indian Institute of Mass Commu…और पढ़ें
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