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(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राम शरण ठाकुर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी के खिलाफ बिसरख कोतवाली में मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2025 को आरोपी शिकायतकर्ता की 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी की काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद 27 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी तरफ अभियोजन ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 14 वर्ष की नाबालिग की सहमति को भय या अनुचित प्रभाव से मुक्त सहमति नहीं कहा जा सकता। नाबालिग का अपहरण कर दूर ले जाना और उसके साथ दुष्कर्म करना एक जघन्य अपराध है। अदालत ने मामले की गुणवत्ता पर टिप्पणी किए बिना, इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाया। इस कारण जमानत खारिज कर दी।