Jharkhand High Court News : झारखंड हाईकोर्ट ने लाइव सेवर्स की PIL पर फैसला सुनाते हुए राज्य के सभी अस्पतालों में रिप्लेसमेंट डोनेशन पर रोक लगाई, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी.
लाइव सेवर्स संस्था ने दायर की थी PIL
बता दें कि यह फैसला रांची की एक सामाजिक संस्था लाइव सेवर्स के संस्थापक अतुल गेरा की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद आया है. इस याचिका में कहा गया था कि कई अस्पताल मरीजों के परिजनों से इलाज के लिए ब्लड उपलब्ध कराने के बदले उतना ही ब्लड डोनेट करने की शर्त रखते हैं, जो अवैध और अमानवीय है.
संक्रमण फैलाने का है खतरा
इस पूरे मामले में जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिप्लेसमेंट डोनेशन की यह प्रथा संक्रमण फैलाने का बड़ा खतरा पैदा करती है. क्योंकि परिजनों के दबाव में लोग जल्दबाजी में डोनेट करते हैं, जिससे ब्लड की जांच ठीक से नहीं हो पाती और हेपेटाइटिस, एचआईवी जैसे खतरनाक संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ जाती है.
सरकारी और प्राइवेस अस्पताल ब्लड के लिए लगाएं कैंप
हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि ब्लड की जरूरत पूरी करने के लिए सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को खुद नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने चाहिए. साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह सभी अस्पतालों में ब्लड कैंप लगाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करे और इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाए. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारूका और शुभम कटारूका ने पक्ष रखा.उन्होंने तर्क दिया कि नेशनल ब्लड पॉलिसी में स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने की बात कही गई है, न कि जबरन रिप्लेसमेंट की.
मरीजों को मिलेगी राहत
लाइव सेवर्स के संस्थापक अतुल गेरा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह झारखंड के लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है. अब गरीब और जरूरतमंद मरीजों को ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. हाईकोर्ट का यह फैसला पूरे राज्य में लागू होगा और स्वास्थ्य विभाग को इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही दिशा-निर्देश जारी करने पड़ेंगे.
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बृजेंद्र प्रताप सिंह डिजिटल-टीवी मीडिया में लगभग 4 सालों से सक्रिय हैं. मेट्रो न्यूज 24 टीवी चैनल मुंबई, ईटीवी भारत डेस्क, दैनिक भास्कर डिजिटल डेस्क के अनुभव के साथ 14 मई 2024 से News.in में सीनियर कंटेंट राइटर…और पढ़ें
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