पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंचकूला AJL जमीन आवंटन केस में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एंड चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई का केस कोई अपराध साबित नहीं करता है। जांच एजेंसी को जमीन आवंटन को अवैध बताने का कानूनी अधिकार नहीं है। जानिए क्या था पूरा मामला… भाजपा सरकार में केस दर्ज हुआ
प्रदेश में 10 साल हुड्डा सरकार रही। इसके बाद भाजपा की सरकार बनी। 5 मई 2016 को हरियाणा राज्य की विजिलेंस ब्यूरो ने इस विषय में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। इसके बाद जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 4 अप्रैल 2017 में सौंप दी गई। CBI ने भी अपना केस रजिस्टर्ड किया था। हम इस खबर को लगातार अपडेट कर रहे हैं…
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