अमृतसर जिले के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रुपिंदर पाल सिंह ने जिले में सुरक्षा कड़ी करने के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत जारी इन आदेशों के मुताबिक, अमृतसर जिले में भारतीय सीमा से सटे क्षेत्र में लगे कांटेदार तार से 500 मीटर की परिधि के भीतर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अमृतसर जिले से गुजरती भारत-पाक सीमा पर अनियंत्रित गतिविधियों से सीमा सुरक्षा को खतरा है और इससे देश की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे हालातों में आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। अमृतसर सीमा क्षेत्र में सुरक्षा के लिए नया आदेश लागू जिलाधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है, जो अमृतसर (देहाती) पुलिस अधीन आते हैं और सीधे सीमा से जुड़े हैं। इस आदेश का उद्देश्य न केवल सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि स्थानीय नागरिकों की जान-माल की रक्षा करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना भी है। निर्धारित समय सीमा पास होने पर पूर्ण रोक, प्रशासन सख्त आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल इस आदेश के क्रियान्वयन में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति या वाहन निर्धारित समय में 500 मीटर की सीमा से भीतर प्रवेश न करे। यह निषेधाज्ञा 6 मई 2026 तक लागू रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा के इस महत्वपूर्ण कदम का पालन करें और प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करें, ताकि जिले और सीमा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।
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