हरियाणा के पंचकूला में 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपी खुद ही पंचकूला के थाना चंडी मंदिर में सरेंडर करने पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पंचकूला के चंडी मंदिर थाना एरिया के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 13 वर्षीय बेटी (कक्षा 7वीं की छात्रा) 03 मार्च 2026 को लगभग दोपहर 3 बजे बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा अपने स्तर पर आसपास व रिश्तेदारों में काफी तलाश करने के बावजूद लड़की का कोई पता नहीं चल पाया। शिकायत के आधार पर थाना चंडी मंदिर में धारा 140(3), 64(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मेडिकल में हुई थी पुष्टि थाना चंडी मंदिर के प्रभारी इंस्पेक्टर रामपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी व पारंपरिक तरीकों से जांच की गई। इसी दौरान 4 मार्च 2026 को शिकायतकर्ता अपनी बेटी को थाना लेकर आया, जिसके बाद पीड़िता के बयान कोर्ट में धारा 183 BNSS के तहत दर्ज करवाए गए तथा उसका मेडिकल परीक्षण नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में करवाया गया। आरोपी को बहन लेकर पहुंची थाने जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा मामले में संलिप्त आरोपी की पहचान जिला पानीपत के व्यक्ति के रूप में हुई। आरोपी की बहन द्वारा आरोपी को थाना चंडी मंदिर में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी का मेडिकल परीक्षण भी नागरिक अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला में करवाया गया। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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