कैमूर के मोहनिया स्थित अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के लंबित एवं पूर्व वादों के निपटारे के लिए तीन अलग-अलग बेंचों का गठन किया गया है। बेंच संख्या 10 की अध्यक
यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के देखरेख में आयोजित की जा रही है। इसमें मुकदमा पूर्व सुलहनीय मामलों के अलावा एनआई एक्ट धारा 138, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित वाद, वैवाहिक मामलों, श्रम विवादों, भूमि अधिग्रहण मामलों, राजस्व से जुड़े विवादों, टेलीफोन एवं बिजली-पानी बिल विवादों सहित कई प्रकार के दीवानी वादों का समाधान किया जाएगा।
निपटारे की एक प्रभावी और सरल व्यवस्था लोक अदालत
लोक अदालत विवादों के निपटारे की एक प्रभावी और सरल व्यवस्था है, जहां दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निष्पादन किया जाता है। विशेष बात यह है कि लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इससे समय, धन एवं ऊर्जा—तीनों की बचत होती है।
अदालत प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही पूरी
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक आर्थिक कमी या अन्य बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इस पहल से आम लोगों को निःशुल्क, त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाता है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अदालत प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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