मोहाली नगर निगम डिफाल्टरों को आखिरी वार्निंग नोटिस।
मोहाली नगर नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गया। निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के डिफॉल्टरों को तीन दिन का समय दिया। इस दौरान उन्हें अपना टैक्स भरना होगा।
निर्धारित समय पर टैक्स ना जमा करने पर निगम द्वारा उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। यह कार्रवाई खास तौर पर बड़े शोरूम, फैक्ट्रियों और कंपनियों पर की जाएगी। नगर निगम ने ऐसे लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। इस दौरान उन्हें सारा टैक्स भरना होगा। वरना उनकी प्रॉपर्टी सील होगी। इसके बाद प्रॉपर्टी की बिक्री कर टैक्स की रिकवरी की जाएगी।
11- 12 साल से लोगों ने नहीं भरा टैक्स
नगर निगम से मिली जानकारी के मुताबिक, करीब 7100 ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है। कई बार इन लोगों को नोटिस भेजे गए। लेकिन 10- 11 साल से भुगतान नहीं कर रहे है। ऐसे में अब निगम ने यह तरीका अपनाया है।
निगम अधिकारियों का कहना है कि अगर इन लोगों टैक्स जमा नहीं किया गया तो बिना किसी और सूचना के उनकी संपत्ति सील कर दी जाएगी। सील होने के बाद अंदर रखे सामान, माल या स्टॉक के नुकसान की जिम्मेदारी मालिक की खुद की होगी। इसके बाद नगर निगम बकाया टैक्स वसूलने के लिए संपत्ति या सामान की नीलामी भी कर सकता है।
20 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज भी देना होगा
निगम अधिकारियों के मुताबिक, टैक्स की रकम पर 20 प्रतिशत तक जुर्माने के साथ और 1 अप्रैल 2014 से अब तक का 18 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। यह कार्रवाई मोहाली के अलग-अलग सेक्टरों और फेज में मौजूद कई बड़ी औद्योगिक और कॉमर्शियल यूनिट पर पर लागू होगी। टैक्स नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-68 एसएएस नगर में या एम-सेवा ऐप के जरिए ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है।
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