किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बन रहे रतले जल विद्युत परियोजना में काम रहे 29 श्रमिकों के पुलिस सत्यापन में चौंकाने वाले बात सामने आई है। इनमें पांच श्रमिकों के संपर्क सक्रिय एवं आत्मसमर्पण कर चुके आतंकियों से हैं। किसी का भाई तो किसी का पिता आतंकी है तो किसी के परिवार के सदस्य ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर सक्रिय हैं। 24 कर्मचारियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है।
किश्तवाड़ पुलिस ने सभी कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामले व उनके आतंकी के साथ संपर्क होने की सूची जारी की है। पुलिस ने कंपनी से ऐसे श्रमिकों को काम पर रखने के अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। इसके जवाब में कंपनी ने इन कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने का आश्वासन दिया है। 850 मेगावाट की रतले बिजली परियोजना एनएचपीसी और जम्मू-कश्मीर सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसकी अनुमानित लागत 3700 करोड़ रुपये है। इसके निर्माण कार्य मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) कर रही है। कंपनी के श्रमिकों भर्ती को लेकर भाजपा की किश्तवाड़ की विधायक शगुन परिहार ने प्रश्न उठाए थे।
किश्तवाड़ जिले के एसएसपी नरेश सिंह ने एक नवंबर को श्रमिकों के सत्यापन रिपोर्ट कंपनी को भेजी थी। इसमें 29 श्रमिकों की भूमिका को संदिग्ध पाया था। इसमें पांच श्रमिकों के आतंकवाद से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध मिले हैं। 24 के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज और न्यायालय में विचाराधीन है।
इनके परिवार के लोग हैं सक्रिय व सरेंडर आतंकी
पुलिस सत्यापन में सामने आया कि श्रमिक मोहम्मद अनवर भट का भाई एवं शम्स दीन का चचेरा भाई मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी किश्तवाड़ जिले में 1992 से सक्रिय आतंकवादी है। तनवीर अहमद निवासी द्रबशाला का पिता मोहम्मद अमीन ओवरग्राउंड वर्कर है। जहांगीर सरूरी रिश्ते में तनवीर का चाचा लगता है। चंदी मोहम्मद निवासी फगुमर का पिता मोहम्मद इजरायल सीआईडी किश्तवाड़ के रिकॉर्ड में ओवरग्राउंड वर्कर है। श्रमिक मोहम्मद नाइर निवासी द्राबशाला का पिता भी सरेंडर आतंकी है।
सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए एनआईए कोर्ट ने जारी किया वारंट
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बडगाम जिले में स्थित विशेष अदालत ने पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां चला रहे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ शनिवार को गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। सलाहुद्दीन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के विभिन्न प्रावधानों और आपराधिक धमकी से जुड़ी रणबीर दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए।
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