हरियाणा में उद्योगों के हाईटेंशन (एचटी) कनेक्शन पर रात के समय चलने वाले उद्योगों को नाइट टाइम टैरिफ का लाभ मिलेगा। इसके तहत अधिक मात्रा में बिजली उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रति यूनिट 3 रुपये की छूट 31 मार्च 2026 तक मिलेगी। इस योजना का लाभ रात 10 बजे से सुबह साढ़े पांच बजे तक चलने वाले उद्योगों को मिलेगा। इसका उद्देश्य बड़े उपभोक्ताओं को रात में अधिक बिजली उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, दोनों निगमों ने यह आदेश जारी कर दिया है।
जारी पत्र के अनुसार वर्तमान में 66 केवी लाइन के उद्योगों को 6.75 प्रति यूनिट चार्ज लगता है। नाइट टाइम टैरिफ लागू होने के बाद उन्हें प्रति यूनिट 3.75 रुपये चार्ज लगेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है, तो उपभोक्ता निर्धारित मानकों के अनुसार खुद स्मार्ट मीटर लगवा सकते हैं। किसी उपभोक्ता का मीटर योजना के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे लाभ नहीं दिया जाएगा।
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