कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा।
पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है। इसमें पंजाब के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि BJP की केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा स्कीम में बदलाव किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करवाने के लिए स्पेशल से
चीमा ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन बिल में लाए गए बदलावों के खिलाफ चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री इन बदलावों पर एतराज जता चुके हैं। आप सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएगी। उधर, चंडीगढ़ में प्रेस कान्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी इस मामले में 21 दिसंबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में तीन अहम फैसले और भी लिए गए है। इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।
पंजाब CM भगवंत मान की अध्यक्षता में बैठक हुई।
लाल लकीर वाले घरों पर आपत्ति का निस्तारण 30 दिन में चीमा ने आगे बताया कि रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, 2021 के अधीन 11 व 12 में संशोधन किया गया है। लाल लकीर के अधीन आते घरों के मालिकों को मलकियत देने के लिए मेरा घर मेरे नाम स्कीम थी। इसमें समस्या यह आ रही थी कि एतराज लगाने का समय 90 दिन का था, जिससे समय नष्ट हो रहा था। मेरा घर मेरा स्कीम स्कीम के तहत एतराज और अपील करने का समय 30 दिन कर दिया गया है। इससे शिकायत कर्ता का समाधान जल्द हो सकेगा।
लोकल बॉडी विभाग में चंक साइट्स की नई परिभाषा लोकल बॉडी विभाग में अध्ययन के बाद चंक साइट्स की परिभाषा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, जिस किसी प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उसे चंक साइट घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान बड़े प्लॉट्स या साइट्स की नीलामी एवं विकास से संबंधित है, जिन्हें GMADA जैसी शहरी विकास प्राधिकरण हैंडल करते हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नया प्रावधान पंजाब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नया बदलाव किया गया है। पहले बैंक गारंटी की जरूरत होती थी, अब कॉर्पोरेट गारंटी को भी जोड़ा गया है। जो उद्योगपति या व्यक्ति स्टैंप ड्यूटी की वेवर लेगा, वह अपनी प्रॉपर्टी की गारंटी माल (रेवेन्यू) विभाग के पास जमा करवाएगा। यह गारंटी तब तक रहेगी, जब तक वह अपनी पेंडिंग रकम का भुगतान नहीं कर देता। इससे पंजाब में उद्योगपतियों को बड़ा फायदा होगा और निवेश आसान बनेगा।
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