हिसार जिले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने गांव रावलवास कलां निवासी सुरेश की हत्या के मामले में तीन दोषियों सरजीत, सत्येंद्र और सतबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी सरजीत का अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहरी पानी के बंटवारे को लेकर मृतक सुरेश से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने एकजुट होकर सुरेश पर हमला कर दिया था। हमले में सुरेश को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण सुरेश ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया था। 10 फरवरी को ठहराया दोषी थाना सदर पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323 और 302 के तहत साल 2021 मे मामला दर्ज किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रावलवास कलां निवासी सरजीत, सत्येंद्र और सतबीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन्हीं के आधार पर जिला कोर्ट ने 10 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। मंगलवार को सेशन कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
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