भिवानी कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी को उम्र कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह के न्यायालय ने बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया है। पीड़िता के पिता के ने वर्ष 2024 में थाना तोशाम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने सुनाई सजा
पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस ने प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिसके तहत हिसार जिले के उकलाना के गांव भैनी बादशाहपुर निवासी विजय उर्फ पवन पुत्र सूरजभान को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। दोषी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उम्र कैद व 20000 रुपए जुर्माना लगाया है। धारा 363 ipc के तहत 7 वर्ष कारावास व 5000 जुर्माना लगाया। धारा 366 ipc के तहत 10 वर्ष कारावास व 5000 जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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