हिसार की शांति नगर स्थित गौशाला में कुल्हाड़ी से वार 40 वर्षीय योगेश उर्फ सोनू की हत्या करने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने जींद निवासी आरोपी कपिल उर्फ जितेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत 16 मार्च को फैसला सुनाएगी। वही सबूत के अभाव में आरोपी अमन को बरी किया गया है। एचटीएम थाना पुलिस ने 22 अप्रैल 2023 को शिकायत के आधार पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। राजीव नगर हाल किरायेदार देव वाटिका निवासी राजकुमार ने पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा बेटा 40 वर्षीय योगेश उर्फ सोनू करीब 4 साल से श्री श्याम भगवान कृष्ण कपिल गौशाला शांति नगर में चौकीदार करता था। उसके साथ दो अन्य लड़के राजीव नगर निवासी अमन व जीन्द निवासी कपिल उर्फ जितेंद्र भी गौशाला में रहते थे। 2023 को गोशाला में हत्या कर दी थी शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को उसे सूचना मिली कि बेटे योगेश उर्फ सोनू की हत्या कर दी है। जिस पर वह गौशाला मे अपने परिवार सहित पहुंचा तो देखा कि गेट के पास काफी खून पड़ा है और एक कुल्हाडी पड़ी है। बेटे के सिर में चोट लगने से काफी खून निकला हुआ था। अमन व कपिल उर्फ़ जितेंद्र भी मौके से गायब थे। इसके बाद शक हुआ कि बेटे योगेश की रात्रि को अमन व कपिल ने कुल्हड़ी मारकर हत्या की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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