प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। 7 जनवरी को जारी इस अधिसूचना के तहत प्रदेश के सभी शहरी और विशेष क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी। सरकार ने इस मसौदे पर 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। नए नियमों के अनुसार 750 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवनों पर ऊर्जा संरक्षण मानकों का पालन अनिवार्य होगा। इसमें होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, क्लीनिक, प्रयोगशालाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक भवन, शिक्षण संस्थान, थिएटर, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे शामिल हैं।
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