सरकार से पूछा गया सवाल, याचिका को किया खारिज झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को दो सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक अधिकारियों (एसीएफ) को एक वर्ष की सेवा विस्तार देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोन
हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृति तिथि से अवगत रहती है। इसलिए राज्य सरकार को उस पद को भरने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार ने पद भरने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा विस्तार देकर कार्य जारी रखने की अनुमति दी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विस्तार देना संस्था के विकास के लिए ठीक नहीं है। बता दें कि एसीएफ अविनाश कुमार परमार और अभय कुमार सिन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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