चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण का उद्देश्य पत्नी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है न कि उसे आजीवन आर्थिक सहारा देना।
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