22 दिसंबर को विधानसभा में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को भत्ते) संशोधन नियम, 2025 पारित किया गया था।
हरियाणा के विधायक अब फाइव स्टार होटल में रुक सकेंगे। नए नियमों के तहत, उन्हें मेट्रो शहरों में 12 हजार और गैर-मेट्रो शहरों में 9 हजार तक के किराए पर लग्जरी होटल का कमरा लेने की अनुमति दी गई है। यह पिछली 5,000 की सीमा से 168 प्रतिशत अधिक है।
हालांकि इसका फायदा उन्हीं विधायकों को होगा जो विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में दौरा करने जाएंगे। इसके अलावा, पूर्व विधायकों को भी यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार एक्स्ट्रा मिलेंगे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ठहरने के खर्च में यह वृद्धि बढ़ती कीमतों और जनप्रतिनिधियों के पद व गरिमा को ध्यान में रखते हुए की गई है, जिन्हें प्रोटोकॉल में आमतौर पर राज्य के मुख्य सचिव से ऊपर रखा जाता है।
विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन…
विधायकों को 2.25 लाख सैलरी मिल रही हरियाणा के विधायकों को हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा, उन्हें मीटिंग में आने-जाने के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर का भत्ता और साल में 3 लाख रुपए तक का यात्रा खर्च भी मिलता है। अब विधायकों को सरकार की तरफ से शानदार होटलों में रुकने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि चंडीगढ़ के अच्छे फाइव-स्टार होटलों में एक दिन का कमरा 9,000 से 12,000 रुपए तक का होता है।
सरकार ने संशोधन कर दिया लाभ अभी विधायकों के वेतन और भत्ते ‘हरियाणा विधानसभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975’ के हिसाब से तय होते हैं, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, स्पीकर इस कानून के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो नियम बनाते हैं, उनके अनुसार भी भत्ते मिलते हैं।
हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद ने एक सूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नए नियम को ‘हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को भत्ते) संशोधन नियम, 2025’ कहा जाएगा। इसे अभी 22 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा में संशोधित किया गया था।
सरकारी गेस्ट हाउस में कमरा न मिलने पर लिखकर देना होगा नियम के मुताबिक, अभी तक हरियाणा विधानसभा की समिति के सदस्य के तौर पर दूसरे राज्यों में जाने पर विधायक अपने रहने के लिए निजी घर किराए पर ले सकते थे और 5 हजार रुपए प्रतिदिन तक का बिल जमा करके पैसे वापस ले सकते थे, लेकिन अगर कोई विधायक दिल्ली में हरियाणा भवन या सरकार के गेस्ट हाउस में रुक सकता है, तो उसे निजी होटल में रुकने से पहले यह लिख कर देना होता था कि उसे कमरा नहीं मिला।
पूर्व विधायकों की एक लाख की सीमा हटाई नए नियम के तहत सरकार ने 550 पूर्व विधायक को राहत देते हुए उनकी पेंशन, महंगाई भत्ते और यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपए की सीमा भी हटा दी है। नए नियमों के अनुसार, अब पूर्व विधायक हर महीने यात्रा भत्ते के तौर पर 10 हजार रुपए तक ले सकेंगे।
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