जांजगीर जिले के चांपा थाना क्षेत्र में 17 जून 2024 को हुई डकैती और धारदार हथियार से हमले के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को सजा सुनाई।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र चौहान ने मोनू वर्ष, प्रशांत चौहान, मुकेश कर्ष उर्फ राजा बरेठ और प्रलय प्रधान एवं राज चौहान उर्फ गुड्डू चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत 10-10 वर्ष और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। घटना के अनुसार, पीड़ित योगेश कुमार और उनके हेल्पर रामकिशन मुर्गा लेने ग्राम महुदा गए थे।
सुबह करीब 4.30 बजे पोल्ट्री फार्म के पास तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह-सात आरोपियों ने हमला किया। उन्होंने योगेश को कुदरी बैराज ले जाकर डंडों से पीटा और मोबाइल पासवर्ड व बैंक बैलेंस बताने दबाव डाला। विरोध करने पर चाकू से वार किया। डर के कारण योगेश ने पासवर्ड दिया और आरोपियों ने उसके खाते से ₹70,000 तथा संतोष बरेठ के माध्यम से ₹40,000 ट्रांसफर करवा लिए। कुल डकैती ₹1,10,000 हुई। न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।
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