बुरहानपुर जिले में पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्ष सिंह ने चायना धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि चायना धागे के उपयोग से पक्षियों और आमजन को गंभीर हानि होती है। पतंग उड़ाते समय कई पक्षी इस धागे में उलझकर घायल हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। इसके अतिरिक्त, सड़क पर चलने वाले राहगीर भी इस मजबूत धागे से घायल हो जाते हैं।
मकर संक्रांति पर्व के दौरान पतंगबाजी में वृद्धि को देखते हुए इस प्रतिबंध की आवश्यकता महसूस की गई। आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त बुरहानपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेपानगर, शाहपुर, जनपद पंचायत खकनार, बुरहानपुर के सीईओ और तहसीलदारों को सौंपी गई है।
3 दिसंबर से 2 फरवरी तक लागू आदेश यह प्रतिबंधात्मक आदेश 3 दिसंबर से लागू हो गया है और 2 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा।
इसी आदेश के तहत, जिले में धार्मिक त्योहारों और अन्य अवसरों पर बिना अनुमति के रैली, जुलूस आदि निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि कोई भी रैली, प्रभातफेरी, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, साउंड, धार्मिक या सार्वजनिक जुलूस सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पंडाल लगाने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सभी चल समारोहों को संबंधित एसडीएम और एसडीओपी के साथ बैठक कर अंतिम रूप दिया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रतिबंधित रहेगा।
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