शहर में स्कूल-कॉलेज के आसपास नशे की सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम के नगर निवेश विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ कॉलेज, संत कंवरराम स्कूल और हिंदू हाईस्कूल के आसपास संचालित पान दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों से गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला के कई पाउच पैकेट जब्त किए गए।
कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई निरीक्षण के दौरान दुकानों में बिक्री के लिए रखे गए नशे से जुड़े उत्पादों को मौके पर ही जब्त किया गया। यह कार्रवाई कोटपा एक्ट (COTPA Act) के प्रावधानों के तहत नगर निगम जोन-4 की टीम और निगम मुख्यालय की उड़नदस्ता टीम ने मिलकर की। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि स्कूलों के आसपास गुटखा, सिगरेट या तंबाकू की बिक्री दोबारा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने स्कूलों के आसपास संचालित सभी पान ठेला और दुकानों के संचालकों को चेतावनी दी है कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन मिलने पर कोटपा एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हुई थी कार्रवाई शहर में स्कूलों के आसपास नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री रोकने के लिए नगर निगम की टीम पहले भी औचक कार्रवाई कर चुकी है। नगर निगम जोन-1 के नगर निवेश विभाग और मुख्यालय के उड़न दस्ते ने खमतराई, गोगांव, भनपुरी और जनता कॉलोनी इलाके में कई पान दुकानों की जांच की थी। कार्रवाई के दौरान दुकानों में बिक्री के लिए रखे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला के कई पाउच मौके पर ही जब्त किए गए। टीम ने दुकान संचालकों को चेतावनी दी थी कि स्कूलों के आसपास दोबारा ऐसी वस्तुओं की बिक्री करते पाए जाने पर कोटपा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान टीम ने स्वामी आत्मानंद स्कूल गोगांव, शंकराचार्य स्कूल जनता कॉलोनी, पंडित काशीराम शर्मा स्कूल भनपुरी और खमतराई स्कूल के आसपास संचालित पान दुकानों का निरीक्षण किया था।
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