चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की ‘नीड बेस्ड चेंजेज’ (NBC) नीति में संशोधन संबंधी समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यूटी प्रशासन ने एस्टेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 3 जनवरी 2023 को जारी एनबीसी आदेश की पूरी तरह से जांच और समीक्षा की। यह समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के 10 जनवरी 2023 के उस आदेश को ध्यान में रखते हुए की गई, जिसमें फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को फ्रीज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और मौजूदा परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया। प्रशासक ने सुझावों को दी मंजूरी समिति ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 3 जनवरी 2023 की ‘नीड बेस्ड चेंजेज’ नीति की जांच की और सुझाव दिया कि इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जाए। प्रशासक ने इन सुझावों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सीएचबी को निर्देश दिया गया है कि वह 3 जनवरी 2023 के आदेश की धारा 2, 21, 24 और 26 से 28 को तुरंत प्रभाव से लागू करे। प्रशासन का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य योजना संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कानूनी दायरे में रहते हुए निवासियों की चिंताओं का समाधान करना है।
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