मुंबई की एक कोर्ट ने बुधवार को 17 वर्षीय उस लड़के के पिता को जमानत दे दी, जिसकी कार से टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कोर्ट ने पाया कि मौजूद सबूतों से यह साफ होता है कि आरोपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि घटना के समय उसका बेटा कार चला रहा था। जज आरएम जाधव ने कहा- अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मैंने पाया कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जज ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की। यह हादसा 5 फरवरी को मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमैया कॉलेज के पास हुआ था। हादसे में 33 साल के ध्रुमिल पटेल की मौत हो गई और उनकी पत्नी मीनल पटेल गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं।
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