भोपाल के एमपी नगर क्षेत्र में बिना पंजीयन संचालित हो रहे डॉ. बत्रा होम्योपैथिक क्लीनिक (हेयर एंड स्किन) पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को बंद करवा दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि क्लीनिक के पास विभाग द्वारा जारी वैध पंजीयन और लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। निरीक्षण दल ने क्लीनिक संचालक को स्पष्ट निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश उपचार्यगृह एवं रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम के तहत पंजीयन करवाए बिना क्लीनिक का संचालन नहीं किया जा सकता। इसके बाद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को बंद करवा दिया। अधिनियम के तहत दी गई हिदायत
निरीक्षण दल ने क्लीनिक संचालक को मध्यप्रदेश उपचार्यगृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 और नियम 1997 (संशोधित 2021) के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि वैध पंजीयन के बिना चिकित्सा संस्थान का संचालन नहीं किया जा सकता। संचालक को पहले सभी आवश्यक दस्तावेज और अनुमति प्राप्त करने की हिदायत दी गई है। कलेक्टर के निर्देश पर जारी है जांच
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा शहर के निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच लगातार की जा रही है। हाल ही में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भी बिना पंजीयन संचालित क्लिनिक्स की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत शहर में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अन्य क्लिनिक्स पर भी हो सकती है कार्रवाई
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि चिकित्सा व्यवसाय करने वाले संस्थानों की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है। टीम चिकित्सकों की डिग्री, चिकित्सा पद्धति, काउंसिल पंजीयन, मप्र उपचार्यगृह अधिनियम, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और गुमास्ता लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कुछ अन्य क्लिनिक्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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