जिले में घरेलू गैस सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में शुक्रवार को जिले में घरेलू गैस के व्यापारिक उपयोग को रोकने के लिए जांच की गई। जांच के दौरान जिले के 11 प्रतिष्ठानों से कुल 14 घरेलू गैस सिलिंडर जब्त किए गए। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई। यह जांच खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भुरमल बामने, लाली खराड़ी सेंधवा और भोला मंडलोई राजपुर द्वारा की गई।
घरेलू रसोई गैस सहित ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए कलेक्टर जयति सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागृह बड़वानी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों, पेट्रोल पंप संचालकों और कैटरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल एजेंसियों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन शामिल हुए। एलपीजी सिलिंडरों की सुचारू उपलब्धता के लिए जिला प्रशासन ने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए हैं।
बैठक में कलेक्टर जयति सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलिंडर एवं ईंधन वितरण की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। उन्होंने गैस वितरक कंपनियों के प्रतिनिधियों को बफर स्टॉक रखने और प्रतिदिन मांग एवं वितरण की व्यवस्था का मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए।
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बुकिंग के अनुसार रिफिल वितरण
जिला आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह जमरे ने बताया कि सभी गैस एजेंसी संचालक पंजीकृत उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुरूप ही रिफिल प्रदान करेंगे। रिफिल बुकिंग की वरीयता के अनुसार सिलिंडर का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। दिनांक एक से पांच तक की बुकिंग में पहले एक तारीख वाले हितग्राही को, उसके बाद दो तारीख वाले हितग्राही को इसी प्रकार क्रम से सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अगली बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन निर्धारित किया गया है।
वैकल्पिक व्यवस्था की सलाह
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में कमर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से प्रभावित है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अस्थायी रूप से डीजल भट्टी, इंडक्शन और इंफ्रारेड इलेक्ट्रिक कॉइल जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
कालाबाजारी रोकने के निर्देश
कलेक्टर जयति सिंह ने गैस एजेंसियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए और किसी प्रकार की कालाबाजारी नहीं होने दी जाए। यदि होटल या अन्य व्यवसायों को घरेलू सिलिंडर दिए जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से घरेलू गैस एवं ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग और पैनिक बुकिंग न करने की अपील की गई।
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