Raipur News: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांगों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है. यह रकम भले ही छोटी लगती हो लेकिन ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो रही है.
उन्होंने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया को सरल और ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए इसे ग्राम पंचायत स्तर पर रखा गया है. दिव्यांग व्यक्ति या उनके परिजन अपने गांव की ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते हैं. ग्राम पंचायत से सत्यापन के बाद आवेदन जनपद पंचायत भेजा जाता है. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है. यह पूरी प्रक्रिया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के माध्यम से होती है, जिससे किसी भी तरह की बिचौलिया व्यवस्था खत्म होती है.
हर महीने 500 रुपये की पेंशन
उन्होंने आगे कहा कि योजना के तहत पात्र दिव्यांगों को प्रति माह 500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाती है. यह राशि भले ही छोटी लगती हो लेकिन ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह बड़ी राहत साबित हो रही है. इस राशि से दिव्यांगजन अपनी दवा, यात्रा, पढ़ाई या दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में यह पेंशन दिव्यांग परिवारों के लिए नियमित आय का एक भरोसेमंद साधन बन गई है. इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़े रह सकें. उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग योजना का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए समाज कल्याण विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है.