राजधानी को साफ- स्वच्छ बनाने और गीला कचरा से बायो गैस बनाने के लिए गीला-सूखा कूड़ा को अलग-अलग रखने की हिदायत दी जा रही है। नगर निगम इसके लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसके बावजूद कई संस्थान और प्रतिष्ठानों द्वारा गीला-सूखा कूड़ा साथ में दिया जा रहा है।
- खुले में कूड़ा फेंका या गीला-सूखा कचरा साथ में रखा तो अब खैर नहीं
निगम ने अभी तक आठ रेस्टोरेंट, 7 अपार्टमेंट, 5 मेस, एक हॉस्टल और एक चिकन शॉप पर 77 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अपार्टमेंट और रेस्टोरेंट के बाहर कूड़ा फैले रहने पर भी जुर्माना लगाया गया है। ऐसे प्रतिष्ठान संचालकों पर दो से पांच हजार रुपए जुर्माना किया गया है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने सभी घर-प्रतिष्ठान संचालकों को गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने और निगम को अलग देने का निर्देश दिया है।
द रासो होटल, रूईन हाउस व रिम्स हॉस्टल पर भी जुर्माना
मोरहाबादी स्थित द रूईन हाउस, बिरसा चौक के द रासो होटल, भारत घर, माउंटेन व्यू रिसॉर्ट, फूड कोर्ट, क्राउन-7, आरएफसी और कावेरी रेस्टोरेंट पर दो-दो हजार रु. का जुर्माना लगा है। रिम्स हॉस्टल-7, 8 के मेस पर दो-दो हजार, विजन इंडिया होटल मेस, मो. सोहेल के चिकन शॉप, वैष्णवी अपार्टमेंट, कुजूर इनक्लेव, नारायणी नर्सिंग होम, रुद्राक्ष ग्रीन, एसजी एक्जोटिका, अमलताश पलास, पर पांच-5 हजार का जुर्माना लगा है।
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