नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी जिला झज्जर निवासी राजेश को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेवाड़ी शहर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10 जून 2020 को घर से अपनी दादी से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिवार के लोगों द्वारा तलाश करने के बाद भी नाबालिग का कोई सुराग नहीं लग पाया।
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