नैनीताल। न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम विवेक राय की अदालत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत वादों की सुनवाई की गई। इसमें कुल 11 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 4.20 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। गंदगी, दूषित खाद्य पदार्थ परोसने, एक्सपायरी तिथि का सामान रखने, पंजीकरण न होने समेत अन्य कमियां मिलने पर यह कार्रवाई की गई है।
अदालत ने कुशाल सिंह नेगी के संस्थान कॉर्बेट रिजॉर्ट एडवेंचर रिसॉर्ट आन्या, रिजॉर्ट और स्पा प्राइवेट लिमिटेड बैलपड़ाव रामनगर और इसी की एक इकाई इनोवा-8 साकेत फोर्ट स्टेजडोर नई दिल्ली पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। रोहित जोशी प्रबंधक होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज मल्लीताल पर 80,000 रुपये, बुद्धि सागर मै. दिल्ली के मशूहर राजमा चावल बेस अस्पताल हल्द्वानी पर 20,000 रुपये और अख्तर खान मै. उत्तरांचल किराना स्टोर रेलवे बाजार लाइन पार लालकुआं पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसी प्रकार अमित अग्रवाल मै. गणपत राम एंड संस मेन मार्केट लालकुआं पर 50,000 रुपये, धीरेंद्र मैं. कुमाऊंनी रसोई शिक्षा नगर लामाचौड़ हल्द्वानी पर 25,000 रुपये, योगेश सनवाल प्रबंधक मैं. सिक्स सीजन रिजॉर्ट नया गांव कालाढूंगी पर 50,000 रुपये और आशीष सिंह मै. त्रिदेव रेस्टोरेंट सलड़ी पो. अमृतपुर नैनीताल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
संजय पाल कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड हल्द्वानी पर 25,000 रुपये, राजेंद्र प्रसाद मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी जिला नैनीताल मै. प्रजापति सेल्स केमू स्टेशन अलंकार होटल हल्द्वानी पर 20,000 रुपये और सुनील पाल आरके मटन एंड चिकन शॉप हल्द्वानी पर 25,000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। एडीएम विवेक राय का कहना है कि उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा। खाद्य पदार्थों की खरीदारी के दौरान दुकानों में सफाई व्यवस्था पर नजर रखने के साथ एक्सपायरी भी चेक करें।
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